मुरैना । थाना अंबाह के अपराध क्रमांक 20/19 धारा 304 बी 498ए 38 की विवेचना जिसकी विवेचना एसडीओपी आरकेएस राठौर द्वारा की जा रही है उसमें न्यायालय द्वारा धारा 82 जाफी की घोषणा कराई गई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया था आरोपी अरविंद पुत्र शिवदत्त दंडोतिया व शिवदत्त पुत्र लक्ष्मी नारायण दंडोतिया निवासी एलाइजी 649 पुरानी हाउसिंग बोर्ड मुरैना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय अंबाह में जीआर हेतू पेश किया गया और उप जेल अम्बाह पहुंचाया गया आरोपी दहेज प्रताड़ना के आरोप में फरार चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 2000 का इनाम घोषित किया था आरोपियों को गिरफ्तार करने में आर के एस राठौर किस सन में की गई जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर सिंह राज बहादुर शिव सिंह तोमर अनिल दिवाकर संजीव महेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है एसडीओपी आरकेएस राठौर ने बताया कि सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।