भिण्ड । कलेक्टर छोटेसिंह के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी जिला-भिण्ड द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही हेतु गठित टीम के साथ डॉ. आकाँक्षा गरुड़, औषधि निरीक्षक भिण्ड ग्राम अमायन, तहसील- मेहगाँव पहुँची। औचक निरीक्षण के दौरान घटना स्थल वी.आई.पी. नगर, लहार तिराहा, ग्राम अमायन, तहसील-मेहगाँव में दुकान मालिक श्री गजेंद्र सिंह, बिना औषधि अनुज्ञप्ति/लाइसेन्स के औषधियों का विक्रय हेतु संधारण करते पाए गये। जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18;बद्ध का उल्लंघन है। दुकान पर कोई साइन बोर्ड भी प्रदर्शित नही था। तत्संबंध में उक्त दुकान में संधारित समस्त औषधियों को नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार विधिवत जप्त करने की कार्यवाही शुरू की गयी। देर शाम होने के कारण कार्यवाही पूरी नही हो सकी तथा उक्त दुकान, दुकान मालिक श्री गजेंद्र सिंह की सहमति पश्चात सील की गयी। जप्त औषधियों मे से 03 औषधियों के नमूने जांच/परीक्षण हेतु विधिवत् लिये गये तथा शासकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल म.प्र. भेजे गये। सील की गयी दुकान को पुनः दिनांक 12 जुलाई 2019 को दुकान मालिक श्री गजेंद्र सिंह, की उपस्थिति में खोला गया। साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार दुकान में संधारित समस्त औषधियों को औषधि निरीक्षक जिला-भिण्ड डॉ. आकाँक्षा गरुड़, द्वारा नियमानुसार विधिवत जप्त कर माननीय न्याययालय से कस्टडी आर्डर प्राप्त किया गया। संबंधित व्यक्ति के विरुध जाँच जारी है। भिण्ड जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दुकान का संचालन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। निरिक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार न किए जाने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जावेगी। उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रषासन भिण्ड डॉ. जे.पी.एस. कुषवाह ने बताया कि जिले में दवा व्यवसाईयों द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से अपने लाईसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण की प्रक्रिया शीघ्र अति शीघ्र कराई जावे। जिससे वे अनावष्यक कार्यवाही से बचें।