दतिया । दतिया जिले केे थाना उनाव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कामद में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष है के विवाह होने की सूचना जिला बाल कल्याण समिति दतिया को प्राप्त हुई जिस पर सी.डब्ल्यू.सी. ने प्रकरण को अविलम्ब संज्ञान में लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अरविंद उपाध्याय को अवगत कराया। श्री उपाध्याय ने प्रकरण में तत्परता प्रकट करते हुये महिला एवं बाल विकास विभाग दतिया के कर्मचारी श्री आकाश श्रीवास्तव, श्री मनीष शर्मा, सुश्री प्रेमवाई गुप्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक उनाव की एक टीम बनाकर बाल विवाह की जाॅच एवं विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देंश दिये जिस पर टीम द्वारा थाना उनाव प्रभारी श्री अजय अम्बे से सम्पर्क कर उक्त कार्य में सहयोग लेते हुये मौके पर पहुॅच कर बाल विवाह को रूकवाया। टीम द्वारा ग्राम कामद में विवाह करने वाले घर के परिजनों से बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज माॅगे तो परिजन घण्टे भर तक टीम को गुमराह करते रहे तदुपरांत टीम द्वारा शक्ति वरतने पर परिजनों में दबाव बनाया जा सका एवं स्कूल से आयु संबंधी प्रमाणिकरण मगवाया गया जिसमें बालिका नाबालिग थी। जिस पर श्री आकाश श्रीवास्तव एवं सेक्टर पर्यवेक्षक सुश्री प्रेमबाई गुप्ता द्वारा परिजनों को समझाया गया कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है बाल विवाह करने पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। यदि यह बाल विवाह होता है तो इसमें शामिल होने वाले सभी लोग घराती, बराती, टेन्ट, बैन्ड, पंडित, नाउ, हलवाई आदि सभी दोषी होगें। बड़ी मशक्कत के बाद परिजन विवाह न करने को माने एवं परिजन उक्त विवाह को लड़की के सही उम्र 18 वर्ष होने पर करने की बात मान गयें। उक्त बाल विवाह की कार्यवाही में बाल कल्याण समिति ने जिला स्तर पर श्रीमती उषा निरंजन, श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी, श्री प्रशांत भट्ट, श्रीमती कृष्णा कुशवाह ने निगरानी करते हुये जानकारी पर नजर बनायी रखी।
उक्त कार्यवाही में महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये कार्यवाही की।