न्यायालय ने आरोपी 2 हजार रुपये से किया अर्थदंडित
भिण्ड। मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी दुर्जन सिंह ने मय हमराही बलवीर, चौकीदार नारायण सिंह के उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट कि 22 जून 2017 को समय करीबन 08:30 से 9 बजे पूजा करके मंदिर के तख्त पर बलवीर के साथ बातचीत कर रहा था, इतने में रंजीत निवासी रेंका का आया, आते ही उसके कपड़ों का थैला छीन लिया जिसमें उसका वोटर कार्ड व उसके लड़के वीरप्रताप सिंह का आधार कार्ड व करीबन आठ-नौ सौ रूपये रखे थे छुडा लिये तथा कट्टे से एक फायर किया, वह तथा बलवीर सिंह डर गये, मंदिर से भागे, मंदिर के पीछे ईटों में छिप गये रंजीत ने मंदिर की दानपेटी जिसमें ताला लगा था तोड़कर पैसे निकाल लिये, दान पेटी में करीबन तीन-चार हजार रूपये होगें। रंजीत सिंह राठौर दानपेटी बगैरा कपडे का थैला लूटकर ले गया। वह और बलवीर घटना के वक्त वहां पर थे, रात्रि होने से डर के कारण गांव वालों के साथ रिपोर्ट करता हूं, फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मेहगांव में अप.क्र. 155/17 धारा 392 भादवि एवं 11/13 एम.पी.डी.पी.व्ही के एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन रविन्द्र नगाईच, अपर लोक अभियोजक भिण्ड द्वारा किया गया है। न्यायालय दिलीप गुप्ता, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त रंजीत राठौर को भादवि की धारा 392, 397 तथा सहपठित धारा 13 एम.पी.डी.पी.व्ही. के एक्ट में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।