भिण्ड। अपर कलेक्टर अनिल कुमार चांदिल ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार अटेर एवं लहार के प्रतिवेदन पर दो व्यक्तियों के विद्युत करेन्ट से मृत्यु होने पर 4-4 लाख रूपए के मान से कुल 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने श्री संतोष जाति जोशी निवासी (गोहदूपुरा) प्रतापुरा तहसील अटेर खेत पर भूसा आयशर कन्टेनगर में भर रहे थे जिस पर बिजली का तार गिरने से उनकी मृत्यु हो जाने से उनकी वैद्य वारिस पत्नी श्रीमती नीरज पत्नी स्व.श्री संतोष जोशी निवासी (गोहदूपुरा) प्रतापुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसीप्रकार श्री रामकरन पुत्र छोटेलाल जाति निवासी पर्रायच तहसील मिहोना को गेहूं की फसल को पानी देते वक्त विद्युत करेन्ट लग जाने से घायल हो गए थे जिसका इलाज दिल्ली में हो थापै इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी वैद्य वारिस मॉं भूरी देवी पत्नी छोटेलाल बघेल निवासी पर्रायच तहसील मिहोना जिला भिण्ड को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।