भिंड । गोहद के न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार गुप्ता द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में सास के सिर में हंसिया मारने वाली उसकी पुत्र वधू को ७ साल की सजा व ८ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर द्वारा अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किया गया।
एडीपीओ प्रवीण सिंह सिकरवार के मुताबिक घटना १३ फरवरी २०१६ की है। आरोपी विनीता पर््िी दिलीप निवासी जेतपुरा थाना गोहद चौराहा द्वारा अपनी सास शीला देवी पत्नी नरेश श्रोती पर सिर में हंसिया मारकर जान लेवा हमला किया गया था। फरियादी शीलादेवी ने घायलावस्था में गोहद अस्पताल में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बहू विनीता से दिलीप का केस न्यायालय चल रहा है। ८ वर्ष से बहू का घर आना जाना नहीं था। १३ फरवरी को शाम करीब ८:०० बजे विनीता घर पर आई और बोली तुम्हारे लड़के ने मुझे छोड़ दिया है। मैं आज तुम्हें बताती हूं और पास में पड़ा हंसिया उठाकर सिर में दे मारा। जिससे फरियादिया गंभीर रूप घायल हो गई। जिस पर मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया गया। जहां सजा से दंडित किया गया।