भिण्ड। मेहगांव सहायक मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन विजय कुमार शर्मा, एडी पीओ ने बताया कि न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव संध्या गर्ग द्वारा 29 जून 2019 को प्रकरण क्र.68/2014 में सुनवाई उपरांत दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी जस्से उर्फ जसपाल पुत्र रामेश्वर नरवरिया, उम्र 40 साल, ग्राम किरपे का पुरा, जिला भिण्ड को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत एक वर्ष के कारावास तथा 200 रुपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने का निर्णय सुनाया । उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी में अंतिम तर्क एवं सजा पर तर्क एडीपीओ शरद रघुवंशी एवं विजय कुमार शर्मा वरिष्ठ एडीपीओ मेहगांव द्वारा यह कहकर किया गया कि उक्त आरोपी का व्यस्क व्यक्ति होते हुए एक स्त्री की लज्जाभंग करने का अपराध , समाज के विरुद्ध भी गम्भीर प्रकृति का अपराध है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन, विजय कुमार शर्मा एडीपीओ ने बताया कि 17 जनवरी 2014 को शाम 5 बजे फरियादिया के ग्राम कूपे के पुरा की घटना है। फरियादिया तथा उसकी लड़की सरसों के खेत मे से शौंच करके अपने घर वापस आने लगीं तो उसका पड़ोसी जस्से उर्फ जसपाल आया और सामने से फरियादिया के साथ छेड़छाड़ कर दी और मौका पाकर भाग निकला। आरोपी जस्से उर्फ जसपाल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई । जिस पर से अपराध क-20/2014 पर अंतर्गत धारा 354 भादविके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपरांत न्यायालय में आरोपी जस्से उफऱ् जसपाल के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।