ग्वालियर। पांच साल की बच्ची को खेलते-खेलते में बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म कर भागने वाले ३० साल के युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी रवि शर्मा पीड़िता बच्ची को सड़क पर छोड़कर भाग गया था और एक राहगीर श्यामलाल ने बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद होश में आई बच्ची ने अपने माता-पिता का नाम बताने के साथ यह भी बताया कि रवि अंकल मुझे खेलने के दौरान कुछ सामान दिलाने के बहाने बाजार ले आए थे।
अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार जैन ने बताया कि १९ अक्टूबर २०१५ को श्यामलाल ने जनकगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात करीब ९.१५ बजे मैं और मेरा दोस्त विपिन नेहरू पेट्रोल पंप पर थे। सामने करीब ५ साल की एक बच्ची दिखी, उसकी हालत गंभीर दिख रही थी। एंबुलेंस बुलाकर बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले गए और इस दौरान पता चला कि किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची ने होश में आने पर आरोपी का नाम बताया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी रवि को गिरफ्तार किया। रवि ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर बताया कि १९ अक्टूबर २०१५ को शाम करीब ७.३० बजे जनकगंज क्षेत्र में रहने वाली बच्ची को खाने की चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था और गल्ला मंडी के पास स्थित वेयर हाउस के पास की झाड़ियों में उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद मैं बच्ची को सड़क पर छोड़कर वहां से भाग गया। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने रवि को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और ३० हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।