न्यायालय ने 4 हजार रूपये के जुर्माने से किया अर्थ दंडित
भिण्ड। मेहगांव सहायक मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन, विजय कुमार शर्मा, ए डीपीओ द्वारा यह बताया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेहगांव ने समरी प्रकरण क्र.241/2019 की 3 जुलाई 2019 को विचारण से निर्णय सुनवाई में स्वीकारोक्ति पर आरोपी राजू सिंह भदौरिया पुत्र महेश सिंह भदौरिया उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम अकलोनी थाना गोरमी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 4 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विजय कुमार शर्मा, एडीपीओ मेहगांव उपस्थित रहे । सहायक मिडिया सेल प्रभारी अभियोजन विजय कुमार शर्मा, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 24 मार्च 2019 को लगभग 19 बजे थाना गोरमी में पदस्थ प्रधान आरक्षक 472 पुरूषोत्तम सिंह मय आरक्षक 619 नरेश सिंह , आर0 969 आशीष , आर0 245 अजय ओझा के साथ थाना गोरमी से रवाना होकर वारंट तामीली के दौरान सुनारपुरा तिराहे पर प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अकलोनी मोड़ पर ठेला के पास प्लास्टिक के थैले में शराब लिए वाहन के इंतज़ार में खड़ा है । जब वे मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मय बल मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू सिंह भदौरिया पुत्र महेश सिंह भदौरिया उम्र 25 साल निवासी ग्राम अकलोनी थाना गोरमी का होना बताया । उसके हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले को चेक किया तो उसमें 42 क्वार्टर देसी प्लेन मदिरा के शील्ड पाए गए। बाद में उससे उक्त शराब ले जाने का वैद्य लाइसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। उक्त आरोपी का यह कृत्य धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाया जाने से उपस्थित साक्षीगण के समक्ष जप्ती-गिरफ्तारी की विधिवत कार्यवाही की गयी।वापसी पर थाना गोरमी में आरोपी राजू भदौरिया के विरुद्ध अपराध क्र.97/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुात किया गया।