एक हजार रुपए का लगाया अर्थदण्ड
भिण्ड। मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया है, कि दिनांक 09 अगस्त 2010 को खाद्य निरीक्षक गिरीश राजौरिया दिन के लगभग 01:30 बजे हाउसिंग कॉलोनी स्थित विकास कंफेक्षनरी पर निरीक्षण हेेतु पहुंचा। निरीक्षण के दौरान संस्थान में रखे राजछाप नमकीन में मिलावट की आशंका के आधार पर फॉर्म 6 पर नमूने की सूचना देकर तीन पैकेट 400-400 ग्राम के खरीदे। नमूने की कार्यवाही विधीवत कर उस पर हस्ताक्षर किये और संपूर्ण कार्यवाही का संक्षिप्त पंचनामा तैयार किया। नमूने की जांच हेतु लोक विश्लेषक भोपाल हेतु भेजा गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर लिये गये नमूना का नमकीन मिथ्या छाप का पायेे जाने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड से अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृती प्राप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कार्यवाही के दौरान तैयार किये गये समस्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किये गये एवं मौखिक तथा वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। जिस पर विश्वास करते हुए न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त विकास को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन 6 माह के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।