भिण्ड। मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि थाना दबोह में अप0 क्र.43/98 अंतर्गत धारा 304-ए 337, 279 भादंसं के अधीन वाहन बस नं.एमपी07एफ0213 के चालक भगवंतनारायण के विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ था । उक्त अपराध के अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय लहार में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान उपरोक्त बस को सुपुर्दगी में प्राप्त करने के लिये बस मालिक बैजू जाटव की ओर से हरीशंकर गुप्ता ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा हरीशंकर गुप्ता के पक्ष में बस को सुपुर्दगी में देने का आदेश पारित किया गया। उक्त बस से कारित दुर्घटना के संबंध में एक क्लेम प्रकरण भी वाहन चालक भगवत नारायण, वाहन स्वामी बैजू जाटव एवं बीमा कम्पनी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। इस क्लेम प्रकरण में बीमा कम्पनी न्यू इंडिया इशंयोरेंस कम्पनी ने यह आपत्ति व्यक्त की कि उपरोक्त बस की बीमा पॉलिसी एवं उसके कबर नोट में काटछांट कर 3 अंक को 8 बनाकर न्यायालय के समक्ष छल कारित करने के लिये कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस क्लेम प्रकरण में आवेदिका गोमती ने न्यायालय से छल कारित करने वाहन को सुपुर्दगी में लेने का आवेदन दिया। उपरोक्त आधारों पर तात्कालीन जेएमएफसी न्यायालय विवेकानंद त्रिवेदीने भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत कूटरचना करने के संबंध में बस के मालिक बैजू जाटव एवं वाहन को सुपुर्दगी में लेने वाले हरीशंकर गुप्ता के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के लिये थाना प्रभारी लहार को आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर थाना लहार ने अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त बैजू को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अभियुक्त हरिशंकर के विरुद्ध पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है।प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खान द्वरा तर्क किये गए।