भिंड। षष्ठम अपर सत्र जिला न्यायालय ने बालक के साथ कुकृत्य करने वाले आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर ५ हजार रुपए का अर्थ दंड भी तय किया है। एडीपीओ इन्द्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि १२ दिसंबर २०१७ की रात ८ः३० बजे पीड़ित बालक अपने दोस्त के साथ गल्र्स स्कूल वाली गली में दूध डेयरी पर दूध लेने गया था। आरोपी प्रशांत उर्फ पप्पू शर्मा पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नौरंगी शर्मा निवासी लक्ष्मीचेक बिलवार मोहल्ला पुरानी बस्ती किले के पास उन्हें मिला और उसने कहा कि कुछ सामान लेने चलना है। आरोपी के साथ पीडित व उसका दोस्त वनखंडेश्वर मंदिर के आगे हाट तरफ चल दिए। हाट से पीड़ित का दोस्त भाग गया। आरोपी बालक को साधना स्कूल के पीछे मिले थे। स्कूल के पीछे सुनसान जगह पर ले गया। रात के करीब ९ बजे वहां आरोपी ने पीडित बालक से जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए और उसके साथ कुकर्म किया। जब पीड़ित रोने लगा तो आरोपी ने उसे धमकी देकर १५ मिनट बाद छोड़ दिया। बालक वहां से अपने चाचा की दुकान पर आया और पूरी घटना बताई। चाचा अपने भतीजे को लेकर घर आए जहां पीडित ने घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया। पीडित ने अपने पिता व चाचा के साथ उसी दिन रात दस बजे सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। यहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को १० वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५ हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा सहपठित धारा ६ के तहत १० वर्ष का सश्रम कारावास दिया है। पीड़ित के पक्ष से मामले की पैरवी प्रवीण दीक्षित ने की।