ग्वालियर। न्यायालय ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में खल्लासीपुरा निवासी आशाराम कुशवाह को दस साल के सश्रम कारावास की सजा दी। न्यायाधीश अशोक शर्मा ने कहा- आरोपी का कृत्य और आचरण देखकर क्षमा नहीं कर सकते। आरोपी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया जिसमें से तीन हजार रुपए की राशि पाड॰िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अपर लोक अभियोजक राजीव तोमर ने बताया कि आरोपी आशाराम (२९ साल) ने पीड॰िता को शादी का झांसा देकर पांच साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब पीड॰िता गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने की बात कही। लेकिन आरोपी ने इनकार कर दिया। ७ जुलाई २०१६ को पीड॰िता ने पुलिस थाना इंदरगंज में एफआईआर दर्ज कराई।